School Reopen: छात्र द्वारा देश भर के स्कूलों को खोलने की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने छात्र से कहा की पहले पढ़ाई पर ध्यान दो. इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये भी साफ कर दिया है कि वह केंद्र व राज्य सरकारों को स्कूल खोलने के लिए नहीं कहेगी.
नई दिल्ली. School Reopen: सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में एक दिलचस्प मामला देखने को मिला. एक छात्र द्वारा देश भर के स्कूलों को खोलने की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने छात्र से कहा की पहले पढ़ाई पर ध्यान दो. इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये भी साफ कर दिया है कि वह केंद्र व राज्य सरकारों को स्कूल खोलने के लिए नहीं कहेगी. सरकारें अपने विवेक से इस पर फैसला लेने के लिए स्वतंत्र हैं.
दरअसल दिल्ली के रहने वाले कक्षा 12वीं के एक छात्र ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी कि देश भर के स्कूलों को अब खोल दिया जाए. सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर सुनवाई से इनकार कर दिया, और कहा कि “हमारा ये कहना नहीं है कि प्रचार के उद्देश्य से याचिका दाखिल की गई है. लेकिन बेहतर होगा यदि याचिकाकर्ता अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें. हर राज्य सरकार वहां कि परिस्थितियों के आधार पर निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है.”
कोर्ट नहीं जनता कहां खतरा ज्यादा है
सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए स्कूल खोलने की मांग करने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया. न्यायमूर्ति बी. वी. नागरत्ना और न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़ की पीठ ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि उन्हें नहीं पता कि किस राज्य में अभी भी कोरोना का खतरा बना हुआ है, या किन जिलों में सक्रीय मरीजों की संख्या ज्यादा है. हालांकि कोर्ट ने माना कि बच्चों को वापस से स्कूल जाना चाहिए, लेकिन यह फैसला राज्यों द्वारा ही लिया जाना चाहिए की वे कब से स्कूल खोलेंगें.
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