JPSC Exam 2021: सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) परीक्षा के कट ऑफ डेट मामले में झारखंड हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया. कोर्ट के इस आदेश से साफ है कि हाइकोर्ट का फैसला बरकरार रहेगा.
नई दिल्ली. JPSC Exam 2021: सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) परीक्षा के कट ऑफ डेट मामले में झारखंड हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया. कोर्ट के इस आदेश से साफ है कि हाइकोर्ट का फैसला बरकरार रहेगा. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में पूछा था कि जब पांच वर्षों तक जेपीएससी की परीक्षा नहीं हुई, तो क्या वन टाइम अभ्यर्थियों को कट ऑफ डेट में छूट दे सकती है.
बता दें कि ये मामला JPSC द्वारा आयोजित की जाने वाली सातवीं, आठवीं, नौवीं और दसवीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा में कट ऑफ डेट से जुड़ा है. अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट से कट ऑफ डेट कम करने के लिए राज्य सरकार को उचित आदेश देने का आग्रह किया था.
JPSC Exam 2021: दखल देने की जरुरत नहीं है
न्यायाधीश एमआर शाह एवं एएस बोपन्ना की पीठ ने इस मामले पर फैसला सुनाया. कोर्ट ने कहा कि इस विषय में हाईकोर्ट के फैसले पर दखल देने की जरुरत नहीं है. झारखंड लोक सेवा आयोग ने मामले पर कोर्ट को बताया कि 2016 के बाद से सिविल सर्विस की परीक्षा आयोजित नहीं की गई है. इसलिए 2021 में आयोजित की जाने वाली परीक्षा के लिए 2016 को उम्र सीमा का निर्धारण के तौर पर रखा गया है.
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