राजस्थान के जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री डॉ. बी.डी. कल्ला ने विधानसभा में कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर अभ्यर्थियों को उन भर्तियों में भी आयु सीमा तथा परीक्षा शुल्क में छूट का लाभ दिया गया है, जो 16 अप्रैल 2021 से पहले विज्ञापित हुई थीं तथा जिनमें साक्षात्कार किया जाना शेष था। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा ईडब्ल्यूएस श्रेणी के अभ्यर्थियों को छूट देने के लिए विभिन्न भर्तियों में संशोधित विज्ञापन जारी किया गया है।
डॉ. कल्ला कार्मिक मंत्री की ओर से प्रश्नकाल में विधायकों द्वारा इस संबंध में पूछे गये पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने बताया कि कार्मिक विभाग की अधिसूचना 16 अप्रैल 2021 द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को भी अन्य आरक्षित वर्गों के समान अधिकतम आयु में छूट प्रदान किये जाने का विभिन्न सेवा नियमों में प्रावधान किया गया है। उन्होंने बताया कि अधिसूचना से पहले विज्ञापित विभिन्न भर्तियों में ईडब्ल्यूएस श्रेणी के अभ्यर्थियों को छूट दी गई है।
इन भर्तियों में दिया EWS की छूट का लाभ, जारी किया संशोधित नोटिफिकेशन
उन्होंने बताया कि सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा 2020, वनपाल एवं वनरक्षक सीधी भर्ती परीक्षा 2020, संगणक सीधी भर्ती परीक्षा-2021, कृषि पर्यवेक्षक सीधी भर्ती परीक्षा-2021, पटवार सीधी भर्ती परीक्षा- 2021, सांख्यिकी अधिकारी भर्ती परीक्षा-2021, राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवा परीक्षा-2021, पुलिस उपनिरीक्षक तथा प्लाटून कमाण्डर भर्ती परीक्षा-2021, प्रधानाध्यापक प्रवेशिका विद्यालय (संस्कृत शिक्षा विभाग) भर्ती परीक्षा- 2021, लेक्चरर (आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा शिक्षा) भर्ती परीक्षा- 2021, सहायक नगर नियोजक एवं वरिष्ठ प्रारूपकार सीधी भर्ती परीक्षा 2021, आरसीडीएफ, सहकारी उपभोक्ता होलसेल भण्डार एवं क्रय विक्रय सरकारी समिति , राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड तथा राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड के विभिन्न पदों पर भर्तियां, आयुर्वेद चिकित्साधिकारी भर्ती – 2020, कम्पाउण्डर नर्स जूनियर ग्रेड भर्ती – 2021 तथा ग्राम विकास अधिकारी सीधी भर्ती -2021 में संशोधित विज्ञापन जारी कर अभ्यर्थियों को छूट का लाभ दिया गया है।
डॉ.कल्ला ने कहा कि 16 अप्रैल 2021 को जारी अधिसूचना से पहले पूरी हो चुकी भर्तियों को फिर से खोल कर आयु सीमा तथा परीक्षा शुल्क में छूट दिया जाना संभव नहीं है।
इससे पहले विधायक अभिनेश महर्षि के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में कल्ला ने बताया कि कार्मिक विभाग की अधिसूचना 16 अप्रैल 2021 द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को भी अन्य आरक्षित वर्गों के समान अधिकतम आयु में छूट प्रदान किये जाने का विभिन्न सेवा नियमों में प्रावधान किया गया है। कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 19 अप्रैल, 2021 द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों से किसी भर्ती /परीक्षा/चयन हेतु आवेदन करने के लिए नॉन क्रिमिलेयर श्रेणी के पिछडा वर्ग/अति पिछडा वर्ग के अभ्यर्थियों के समान ही आवेदन शुल्क लिये जाने हेतु निर्देश जारी किये गये हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में 19 फरवरी 2019 से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ( ईडब्ल्यूएस ) हेतु 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तत्समय आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु भर्तियों में अधिकतम आयुसीमा एवं परीक्षा शुल्क में छूट का प्रावधान नही था।
उन्होंने बताया कि कार्मिक विभाग की अधिसूचना 16 अप्रैल 2021 एवं परिपत्र 19 अप्रैल 2021 जारी होने के समय ऐसी भर्तियां, जिनमें मात्र विज्ञापन ही जारी किया गया था तथा उक्त अधिसूचना/परिपत्र जारी होने के पश्चात विज्ञापित होने वाली सभी भर्तियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को अधिकतम आयुसीमा एवं परीक्षा शुल्क में छूट दिये जाने का प्रावधान किया गया है। जिसके क्रम में विभिन्न भर्तियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को अधिकतम आयु सीमा एवं परीक्षा शुल्क में छूट प्रदान की गई है।
उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त ऐसी सभी भर्तियां, जिनमें विज्ञापन जारी होने के उपरांत परीक्षा/साक्षात्कार कार्मिक विभाग की अधिसूचना/परिपत्र दिनांक क्रमशः 16 अप्रैल 2021 एवं परिपत्र 19 अप्रैल 2021जारी करने से पूर्व आयोजित की जा चुकी है, उन भर्तियों में संबंधित सेवा नियमों में प्रावधान नहीं होने के कारण, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को आयु सीमा व परीक्षा शुल्क में छूट प्रदान नहीं की गई है।
डॉ. कल्ला ने बताया कि पुलिस उपनिरीक्षक भर्ती , 2021में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा एवं परीक्षा शुल्क में छूट प्रदान की गई है। रीट, भर्ती परीक्षा ना होकर एक पात्रता परीक्षा है, इसमें किसी भी श्रेणी अथवा वर्ग के लिए अधिकतम/न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है। जबकि परीक्षा शुल्क सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए समान रखा गया है। परंतु राज्य सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर ( ईडब्ल्यूएस ) के अभ्यर्थियों को अन्य आरक्षित वर्गों के समान अधिकतम आयु सीमा में छूट दिये जाने के संबंध में लिये गये निर्णय तथा ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग (पंचायती राज) की अधिसूचना दिनांक 26 अप्रैल 2021 द्वारा पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 265 में किए गये संशोधन को दृष्टिगत रखते हुए रीट 2021 हेतु ऑनलाईन आवेदन करने के समय अध्यापक तृतीय श्रेणी (लेवल-1 एवं लेवल-2) के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा से अधिक आयु हो जाने के कारण आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ( ईडब्ल्यूएस ) वर्ग के आवेदन न करने वाले अभ्यर्थियों को दिनांक 21 जून 2021 से 05 जुलाई, 2021 तक पूर्व में निर्धारित शुल्क के साथ ऑनलाईन आवेदन करने का पुनः अवसर प्रदान किया गया।
उन्होंने बताया कि पुलिस उप निरीक्षक भर्ती, 2021 में ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थियों को आयु सीमा व परीक्षा शुल्क में छूट प्रदान करने हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर के शुद्धिपत्र संख्या 02/2021 क्रमांक एफ 7(8)परीक्षा/एसआई-पीसी/इपी-1/2019-20/17, 07 जून 2021 द्वारा संशोधित विज्ञप्ति जारी की जा चुकी है।
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