भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्‍मान है। यह उन महानुभावों को दिया जाता है, जिन्‍होंने कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा और खेल के क्षेत्र में उल्लेखनीय और असाधारण योगदान के जरिए राष्ट्र सेवा की हो। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉ. राजेन्द्र प्रसाद ने 2 जनवरी 1954 को ‘भारत रत्न’ को संस्थापित किया था। उस साल 3 महानुभावों को यह सम्‍मान दिया गया था। यह कोई अनिवार्य नहीं है कि, भारत रत्‍न सम्‍मान हर साल दिया ही जाए।

भारत रत्‍न देने के लिए नामों की सिफारिश भारत के प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रपति से की जाती है। जिसके बाद राष्‍ट्रपति द्वारा उस व्‍यक्ति को यह सम्‍मान दिया जाता है। इस पुरस्कार के तहत प्राप्तकर्ता को राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित एक सनद (प्रमाण पत्र) और एक पदक प्राप्त होता है। पुरस्कार में कोई मौद्रिक अनुदान नहीं होता है।

बता दें कि, इसी तरह खेल के क्षेत्र में विशिष्ट उपलब्धि हासिल करने वालों को भी भारत रत्न से सम्मानित करने का प्रावधान बाद में किया गया। वर्ष 2014 में सचिन तेंदुलकर खेल के क्षेत्र में भारत रत्न पाने वाले अब तक इकलौते भारतीय हैं। आइये जानते हैं देश के इस सर्वोच्च नागरिक सम्मान से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य।

भारत रत्न की डिजाइन

पहले भारत रत्न की डिजाइन में 35 मिमी गोलाकार स्वर्ण पदक था और इस पर सूर्य बना था। जिसके ऊपर हिंदी में भारत रत्न लिखा हुआ था और नीचे की तरफ पुष्पहार था। इसके पीछे राष्ट्रीय चिन्ह और वाक्य लिखा होता था। इसके बाद रत्न में बदलाव करते हुए तांबे के बने पीपल के पत्ते पर प्लेटिनम का चमकता सूर्य बना दिया गया। इसके नीचे चांदी में भारत रत्न लिखा रहता है।

भारत रत्‍न के बारे में 18 प्रमुख और रोचक तथ्‍य

1. प्रतिवर्ष भारत रत्न देश के राष्ट्रपति द्वारा 26 जनवरी को दिया जाता है। 1954 से अब तक 48 महानुभावों को यह सम्मान दिया गया है।

2. इस सम्मान को पाने के बाद विजेता को प्रोटोकॉल में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपप्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा स्पीकर, कैबिनेट मंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, संसद के दोनों सदनों में विपक्ष के नेता के बाद जगह मिलती है। सम्‍मान प्राप्‍त करने वाला व्‍यक्ति देश के लिए वीआईपी होता है।

3. इस सम्मान को पहले मरणोपरांत देने का प्रावधान नहीं था, लेकिन 1966 में इसे बदल दिया गया।

4. यह जरूरी नहीं कि भारत रत्न सम्मान हर वर्ष दिया जाएगा। यह केंद्र सरकार पर निर्भर करता है कि वह यह सम्‍मान दे या न दे।

5. एक साल में अधिकतम 3 व्यक्तियों को ही भारत रत्न दिया जा सकता है।

6. इस पुरस्कार को 13 जुलाई 1977 से 26 जनवरी 1980 के बीच निलंबित कर दिया था।

7. 2011 में खेलकूद के क्षेत्र में असाधारण उपलब्धि प्राप्त करने वाले खिलाडियों को भारत रत्न से सम्मानित करने के क्रम में शामिल किया गया।

8. भारत रत्न से सम्मानित पहली भारतीय महिला इंदिरा गांधी थीं।

9. सचिन तेंदुलकर (आयु 40) के सबसे कम उम्र के वे भारत रत्न पाने वाले व्‍यक्‍ति हैं, जबकि डीके कर्वे सबसे अधिक उम्र में भारत रत्न से सम्मानित होने वाली शख्सियत थे। उन्हें 100 साल की उम्र में यह सम्मान मिला।

10. सुभाष चंद्र बोस को 1992 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया, लेकिन एक जनहित याचिका में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मरणोपरांत शब्द वापस लिया गया। क्योंकि उनकी मृत्यु को लेकर विवाद था।

11. भारत रत्न के संबंध में कोई लिखित प्रावधान नहीं है कि यह केवल भारतीय नागरिकों को ही दिया जाएगा।

12. 1987 में विदेशी मूल के पहले व्यक्ति खान अब्दुल गफ्फार खान को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। साल 1990 में नेल्सन मंडेला को भी भारत रत्न से नवाजा गया था। मदर टेरेसा को भी भारत रत्न से नवाजा गया।

13. भारत रत्न प्राप्त करने वाले व्यक्ति को कैबिनेट मंत्री के बराबर वीआईपी का दर्जा मिलता है।

14. भारत रत्‍न पाने वालों को इनकम टैक्स न भरने की छूट दी जाती है। साथ ही वे संसद की बैठकों और सत्र में भाग ले सकते हैं।

15. ये गणतंत्र व स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रमों में विशेष अतिथि के तौर पर भी भाग ले सकते हैं।

16. इन्‍हें हवाई जहाज, ट्रेन या बस में निशुल्क यात्रा की छूट दी जाती है।

17. भारत रत्‍न से सम्‍मानित व्‍यक्‍ति अगर किसी राज्य में घूमने जाते हैं, तो उन्‍हें राज्य अतिथि का दर्जा मिलता है।

18. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18(1) के अनुसार, पुरस्कार प्राप्त करने वाले अपने नाम के उपसर्ग या प्रत्यय के रूप में ‘भारत रत्न’ का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। हालांकि, वे अपने बायोडाटा, विजिटिंग कार्ड, लेटर हेड आदि में ‘राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित भारत रत्न’ या ‘भारत रत्न पुरस्कार प्राप्तकर्ता’ जोड़ सकते हैं।

भारत रत्‍न से सम्‍मानित महानुभावों की सूची

प्रणब मुखर्जी (2019)
भूपेन हजारिका (2019)
नानाजी देशमुख (2019)
मदन मोहन मालवीय (2015)
अटल बिहारी वाजपेयी (2015)
सचिन तेंदुलकर (2014)

सीएनआर राव (2014)
पंडित भीमसेन जोशी (2008)
लता दीनानाथ मंगेशकर (2001)
उस्ताद बिस्मिल्लाह खान (2001)
प्रो अमर्त्य सेन (1999)
लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई (1999)
लोकनायक जयप्रकाश नारायण (1999)
पंडित रविशंकर (1999)
चिदंबरम सुब्रमण्यम (1998)
मदुरै शनमुखावदिवु सुब्बुलक्ष्मी (1998)

डॉ. अबुल पकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम (1997)
अरुणा आसफ अली (1997)
गुलजारी लाल नंदा (1997)
जहांगीर रतनजी दादाभाई टाटा (1992)
मौलाना अबुल कलाम आज़ाद (1992)
सत्यजीत रे (1992)
मोरारजी रणछोड़जी देसाई (1991)
राजीव गांधी (1991)
सरदार वल्लभभाई पटेल (1991)

डॉ. भीमराव रामजी अम्बेडकर (1990)
डॉ. नेल्सन रोलिहलाहला मंडेला (1990)
मरुदुर गोपालन रामचंद्रन (1988)
खान अब्दुल गफ्फार खान (1987)
आचार्य विनोबा भावे (1983)
मदर टेरेसा (1980)
कुमारस्वामी कामराज (1976)
वराहगिरी वेंकट गिरी (1975)
इंदिरा गांधी (1971)

लाल बहादुर शास्त्री (1966)
डॉ. पांडुरंग वामन केन (1963)
डॉ. जाकिर हुसैन (1963)
डॉ. राजेंद्र प्रसाद (1962)
डॉ. बिधान चंद्र रॉय (1961)
पुरुषोत्तम दास टंडन (1961)
डॉ. धोंडे केशव कर्वे (1958)
पं गोविंद बल्लभ पंत (1957)
डॉ. भगवान दास (1955)

जवाहरलाल नेहरू (1955)
डॉ. मोक्षगुंडम विवेस्वराय (1955)
चक्रवर्ती राजगोपालाचारी (1954)
डॉ. चंद्रशेखर वेंकट रमन (1954)

डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन (1954)